
हरियाणा के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों के नाम व टेस्ट के नाम अब साफ साफ कैपिटल अक्षरों में लिखने होंगे ताकि वह हर किसी को आसानी से समझ आ सके, यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को जारी किए हैं जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिख कर इन आदेशों को कढ़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं
आदेशो में यह भी कहा गया है कि जब तक कंप्यूटर आधारित पर्ची सिस्टम पूरण रूप से लागू नही हो जाता तब तक प्रदेश के सभी डॉक्टर्स मरीज की जांच व उसके इलाज के लिए लिखी गई दवाइयां बड़े अक्षरों में साफ साफ लिखेंगे, यह आदेश प्रदेश के निजी हस्पतालों पर भी लागू होता है।
अगस्त 2025 में हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे कि डॉक्टरों के द्वारा लिखी गई पर्ची ऐसी होनी चाहिए कि वह सभी को समझ मे आये व आसानी से पढ़ी जा सके