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हरियाणा में अब कुत्तों के काटने पर सरकार देगी मुआवजा

सार्वजनिक जगहों पर कुत्ते ने काटा तो मिलेंगे 3 लाख रुपए
गाय, बैल या भैंस के मारने पर भी सरकार देगी मुआवजा

हरियाणा में अब कुत्तों के काटने पर प्रदेश की सरकार मुआवजा देने की तैयारी में है प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर कुत्ते ने काटा तो तीन लाख रुपए तक का मुआवजा देने की योजना को हरी झंडी मिल गई है अब अगर किसी ग़रीब परिवार का सदस्य किसी सार्वजनिक स्थान पर डॉग बाईट से घायल हो जाता है या किसी गाय भैंस, साँड़, नीलगाय या किसी बेसहारा पशुओं के हमले में मौत हो जाती है या दिव्यांगता का शिकार हो जाता है तो उसे सरकार द्वारा दस हज़ार रुपये से ले कर पाँच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
यह योजना दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु-2) में जोड़ा गया है

एक रिपोर्ट के मुताबिक़, प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोग डॉग बाईट का शिकार होते हैं जिनमें दिव्यांग होने व मौत हो जाने में आंकड़े भी सामने आते हैं इसके अलावा सड़कों पर बेसहारा पशु भी जानलेवा साबित हो रहे हैं

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